प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय) भारत सरकार द्वारा चलाई जा
रही एक राष्ट्रीय सरकारी योजना है
जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से
नीचे के लोगों को सस्ते और
गुणवत्तापूर्ण आवास प्रदान करना है। इस
योजना के अंतर्गत आवासीय क्षेत्रों की
विकास, मौखिक एवं
आधारभूत सुविधाओं के
साथ आवास का
निर्माण, खरीद, निर्माण या
घर की सुविधाओं में सुधार के
लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती
है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चार प्रमुख योजनाएं हैं:
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी): इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में
गरीब लोगों को
सस्ते आवास प्रदान करना है। इस
योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भी शामिल है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब
लोगों को सस्ते आवास प्रदान करना
है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में
घरहों की नयी
योजना, पूर्णिया, अपग्रेडेशन और बदलाव को संचालित करना
है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण इंदिरा आवास योजना): यह
योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत
अभियान के तहत
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जीवनी योग्य आवास की व्यवस्था करने के लिए
शुरू की गई
है। इसका उद्देश्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में घरों की
पुनर्निर्माण, मौखिक और
आधारभूत सुविधाओं की
सुधार और लोगों को सुरक्षित और
गुणवत्तापूर्ण आवास प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी इंदिरा आवास
योजना): यह योजना शहरी क्षेत्रों में
अपराधी और जैविक क्षेत्रों के समीप
वस्त्रागार लोगों को
सस्ते आवास प्रदान करने के लिए
शुरू की गई
है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में
घरों की पुनर्निर्माण, मौखिक और आधारभूत सुविधाओं की सुधार और लोगों को
सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास
प्रदान करना है।
ये योजनाएं गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। इन योजनाओं के तहत पात्रता मानदंडों पर आधारित मुद्दों को पूरा करने वाले लोगों को सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:
आय का प्रमाणपत्र: आवेदक की पारिवारिक आय की सत्यापित प्रतिलिपि या आय प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है। इसमें पारिवारिक सदस्यों की कुल आय की जानकारी होनी चाहिए।
आवास की गरीबी: योजना के तहत आवेदक की परिवारिक स्थिति को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके लिए, आवेदक को गरीबी रेखा से नीचे आना चाहिए।
आवेदक की उम्र सीमा: योजना के तहत आवेदक की न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित होती है। सामान्य रूप से, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदक की उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदक की निवास स्थान: योजना के तहत आवेदक को अपनी प्राथमिकता के रूप में आवास की आवश्यकता वाले नगरीय क्षेत्र में निवास करना चाहिए।
पहले से आवासीय न होना: योजना के लिए आवेदक को पहले से ही स्वयं के नाम पर कोई आवास नहीं होना चाहिए।
पत्रिकृत संपत्ति की अभिलेखागारीकरण: योजना के तहत आवेदक की पत्रिकृत संपत्ति को अभिलेखागारीकृत करना आवश्यक होता है
ये पात्रता मानदंड भारत सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं और इनका पालन करने वाले लोग ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी बन सकते हैं